चरस तस्कर निम्बुचौड के अंकित बिष्ट और मोटाढांक के रमाकांत सेमवाल को हुई 10,10 साल की सजा।
बागेश्वर:-विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश की अदालत ने दो चरस तस्करों को 10-10 साल के कठोर कारावास और एक – एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक – एक साल का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 नवंबर 2020 को चेकिंग के दौरान कपकोट थाना पुलिस ने अंकित बिष्ट निवासी नींबूचौड़ ( कोटद्वार ) और रमाकांत सेमवाल निवासी पदमपुर मोटाढांग ( कोटद्वार ) से करीब डेढ़ – डेढ़ किलो चरस बरामद की थी । पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी । अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाह पेश किए । विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले के परीक्षण के बाद आरोप सही पाए और सोमवार को दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । फैसले के अनुसार दोनों की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी ।