‘स्किन-टू-स्किन टच के बिना सेक्‍सुअल असॉल्‍ट’ पर Supreme Court का बड़ा फैसला, पॉक्सो एक्‍ट के तहत ही होगी कार्रवाई

‘स्किन-टू-स्किन टच के बिना सेक्‍सुअल असॉल्‍ट’ पर Supreme Court का बड़ा फैसला, पॉक्सो एक्‍ट के तहत ही होगी कार्रवाई
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39 वर्षीय व्यक्ति को एक सत्र अदालत ने 12 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में तीन साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसे संशोधित कर न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने रोक दिया था। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ छूना यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है.

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने ‘स्किन-टू-स्किन टच’ पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून का मकसद अपराधियों को कानून के जाल से बाहर निकलने देना नहीं हो सकता.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि बिना कपड़े निकाले नाबालिग के अंदरूनी हिस्से को छूना यौन हमला नहीं है। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक ‘त्वचा से त्वचा का स्पर्श’ नहीं होगा, तब तक इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता. पुष्पा गनेडीवाला ने कहा था कि किसी कृत्य को यौन हमला मानने के लिए ‘गंदी मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क’ होना जरूरी है।
एक 39 वर्षीय व्यक्ति को एक सत्र अदालत ने 12 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में तीन साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसे संशोधित कर न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने रोक दिया था। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ छूना यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है.

महिला आयोग ने HC के फैसले को दी थी चुनौती
अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से विशेष याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.

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Dalip Kashyap

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