सेवाकाल के दौरान विकलांग हुए सैनिक को 12 वर्षो बाद मिला अधिकार।
कोटद्वार:- भारतीय सेना मे सेवाकाल के दौरान मेडिकल बोर्ड के आधार पर सेवानिवृत्त सेना के हवलदार को न्यायालय द्वारा बारह वर्षौ के बाद पेन्सन बृद्धि एवं एरियर भुगतान के आदेश दिए है।
ऐडवोकट जसबीर राणा एवं अंकुरित राज डेविड ने बताया कि ग्राम कर्तिया (रिखणीखाल) पौड़ी गढवाल निवासी प्रेम सिंह रावत बारह वर्ष पूर्व सेना के मेडिकल बोर्ड द्वारा 30प्रतिशत विकलांगता के आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। 30 प्रतिशत विकलांगता के कारण पेन्सन कम मिली। इस सन्दर्भ मे प्रेम सिंह द्वारा अपने उच्चाधिकारियौ से बार बार लिखित अनुरोध किया कि वह सेवाकाल के दौरान विकलांग हुआ है जिस कारण उसे 50 प्रतिशत बिकलांगता के आधार पर पेन्सन प्रदान की जाए। जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नही हुई थक हार कर उसने न्यायालय की शरण ली।
एडवोकेट जसवीर राणा ने बताया कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल लखनऊ की नैनीताल बेंच मे अपील प्रस्तुत की गई ट्रिब्यूनल द्वारा प्रेम सिंह के पक्ष मे आदेश जारी करते हुए प्रेम सिंह को 50 प्रतिशत विकलांग मानते हुए विकलांगता पेन्सन मे 50 प्रतिशत विकलांगता के आधार पर पेन्सन बृद्धि एवं ऐरियर भुगतान के आदेश जारी किए गए है।