काबीना मंत्री डाॅ रावत ने की जिला जज कोर्ट में अपील दायर मामले में 18 को होगी सुनवाई, बीते दस नवंबर को सीजीएम कोर्ट की ओर से दी गई थी तीन माह की सजा
रुद्रप्रयाग:- विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 143 में दी गई तीन माह की जेल की सजा के विरूद्ध काबीना मंत्री डाॅ हरक सिंह रावत ने अपर जिला जज न्यायालय में अपील दायर की, जिसके तहत 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री की जमानत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया। कोर्ट में अपील दायर करने के बाद काबीना मंत्री निजी कार्यक्रम के तहत एक शादी समारोह में पहुंचे, जिसके बाद वे सीधे देहरादून के लिए रवाना हो गए।
जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री डाॅ रावत के अधिवक्ता ने इस वर्ष दस नवंबर को सीजीएम कोर्ट की ओर से दी गई सजा के विरूद्ध अपर जिला जज कोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता केपी खन्ना ने कहा कि डाॅ हरक सिंह रावत पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, इसमें सजा का कोई औचित्य नहीं हैं। उन्होंने सीजीएम कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध याचिका के साथ जमानत की अर्जी भी दाखिल की, जिसे अपर जिला जज नंदन सिंह राणा की अदालत ने स्वीकार किया। उन्होंने डाॅ रावत को जमानत देते हुए मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई तय कर उपस्थिति होने के निर्देश भी दिए।