पति एवं ससुराल पक्ष पर होगा मुकदमा दर्ज।
कोटद्वार;अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीता गुंज्याल ने कोटद्वार निवासी एक युवती को उसके पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने पर थानाध्यक्ष कोटद्वार को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए है।
स्थानीय सिम्भलचौड निवासी रूचिका पुत्री चन्द्रपाल का विवाह 2020 मे नजीबाबाद तहसील के अन्तर्गत जगदीशपुर गांव मे हुआ था विवाह के पश्चात से ही उसका पति एवं ससुर, सास, जेठ,जेठानी एक कार एवं पांच लाख रुपए की मांग करने लगे तथा उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगे इसी सदमे मे उसके पिता की मृत्यु हो गई। ससुराल पक्ष द्वारा उसे उसकी बच्ची के साथ घर से निकाल दिया। इसकी लिखित शिकायत उसके द्वारा सभी पुलिस अधिकारियो से की लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नही हुई।
डेढ साल पुलिस के चक्कर काटने के बाद उसने न्यायालय की शरण ली तथा न्यायालय द्वारा उसकी व्यथा सुन पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए है।
उक्त युवती के अधिवक्ता जसवीर राणा ने बताया कि युवती के प्रार्थनापत्र के साक्ष्यौ के आधार पर संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष कोटद्वार को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए गए है तथा अं0धा0156(3)सीआरपीसी मे आदेश के चौबीस घण्टौ के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है।