राज्य सरकार बनाएगी देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून।
देहरादून:-लगातार पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब राज्य सरकार देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून बनाने जा रही है । इसका मसौदा तैयार हो चुका है । आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा । प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ . एसएस संधु ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ‘ उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय ) विधेयक 2023 ‘ लाएगी । आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक , कैबिनेट बैठक में रखने के बाद पहले इसका अध्यादेश लाया जाएगा , बाद में विधानसभा से पारित होगा । उन्होंने बताया कि इस कानून में दोषियों को उम्रकैद से लेकर उनकी संपत्ति कुर्क करने के सख्त प्रावधान किए जाएंगे । न केवल नकल माफिया बल्कि इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर भी भर्ती परीक्षा में दस साल तक की रोक का प्रावधान किया जा सकता है ।
ये हो सकते हैं प्रावधान
नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही उम्रकैद तक की सजा हो सकती है ।
नकल करते पकड़े जाने पर उम्मीदवारों को पांच साल तक के लिए परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने के साथ एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है ।
न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर उम्मीदवार या संबंधित संस्था को दस साल तक के लिए परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है ।
पेपर लीक में शामिल संस्था पर दस करोड़ तक जुर्माना और उससे जुड़े लोगों को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है ।
किसी उम्मीदवार या संस्था के खिलाफ पेपर लीक का मुकदमा दर्ज होने , चार्जशीट जाने के बाद पांच साल तक उन्हें संबंधित आयोग से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा ।
पेपर लीक में किसी संस्था या प्रबंध तंत्र के शामिल होने पर परीक्षा पर होने वाला पूरा खर्च उसी से वहन किया जाएगा ।
48 घंटे के नोटिस के आधार पर सरकार संपत्ति अटैच कर देगी ।